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जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर ने जारी किया नए-पुराने शराब के ठेकेदारों के लिए गाइडलाइन

गाजीपुर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 22-03-2025 को जिला आबकारी अधिकारी-गाजीपुर एवं सभी आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के सभी नव आवंटियों की मीटिंग कराई गई। जिसमें जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर द्वारा आबकारी दुकानों के संचालन सम्बन्धी यथा-प्रतिभूति धनराशि आबकारी नीति में दिए गए समयानुसार जमा करना, देशी शराब दुकानों सम्बन्धी वार्षिक कोटा की उठान एवं कंपोजिट दुकान पर निर्धारित एम.जी.आर. का मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर उठान कैसे कराया जाएगा, पॉस मशीनों से शत प्रतिशत बिक्री, प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, साइन बोर्ड का नियमानुसार लगाया जाना आदि का कड़ाई से अनुपालन सम्बन्धी सख्त निर्देश दिए गये। यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 31.04.2025 को रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् सभी पुराने अनुज्ञापी पॉस मशीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे व रात्रि 12.00 बजे के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.04.2025 को पॉस मशीन नव आवंटियों को हस्तगत कर दी जाएगी। सभी नव आवंटियों को यह विशेष हिदायत दी गई कि रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में किसी प्रलोभन में न आएं, नियमानुसार सरकार द्वारा दिए जा रहे मार्जिन मनी/लाभ में संतोष कर आबकारी दुकानों का नियमानुसार संचालन करेंगे। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 60-क जैसी धाराएं जोड़ कर अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़े प्राविधान बनाए गए हैं, जिस हेतु भूल कर भी किसी गलत कार्य में संलिप्त न हों। विक्रेता सोच समझकर रखें, विक्रेता द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का ही होगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आबकारी अधिकारी व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सीधे संपर्क किया जा सकता है। सोमवार तथा मंगलवार को नव आवंटियों को पॉस मशीन से संबंधित ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। सभी नव आवंटियों को विशेषतः अवगत कराया गया कि दुकान की चौहद्दी हाइवे से 220 मीटर की दूरी पर तथा मंदिर, विद्यालय आदि से यथास्थिति नियमानुसार दूरी पर रखना सुनिश्चित करेंगे।

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