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गाजीपुर: पास्‍को कोर्ट ने मासूम बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। छह वर्षीय के बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने और धमकी देने के मामले में पास्‍को कोर्ट के न्‍यायाधीश राकेश कुमार सप्‍तम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 30 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभूनारायण सिंह ने बताया कि दुल्‍लहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 नवंबर 2023 को छह वर्षीय बच्‍ची दुर्गा मंदिर पर खेल रही थी, तभी गांव का एक व्‍यक्ति उसे मंदिर के अंदर ले जाकर दुराचार किया और धमकी दिया कि किसी को भी बतायेगी तो तुम्‍हारे मां-बाप को जेल भेज देगें। बच्‍ची ने घर जाकर रोते हुए अपनी मां को घटना को बताया तो बच्‍ची की मां ने घटना की रिपोर्ट दुल्‍लहपुर थाने में दर्ज करायी। 1 मई 2024 को कोर्ट में चार्जफ्रेम हुआ। कुल आठ गवाहो के बयान और साक्ष्‍य के आधार पर पास्‍को कोर्ट ने न्‍यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 30 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया।

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