गाजीपुर। जनपद न्यायाधीश के कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को 11 वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। 2013 में थाना कोतवाली ग्राम नागतारा निवासी भोला बिंद की शादी कनेरी तलवत अतवरिया देवी पुत्री रामनरेश बिंद से हुई थी। भोला बिंद शादी के बाद से ही 50 हजार रूपया और मोटरसाइकिल की मांग कर हमेशा पत्नी को प्रताडि़त करता था। 2018 में उसने पत्नी की हत्या कर दी, लड़की के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। जिला साशकीय अधिवक्ता फौजदारी एडवोकेट कृपाशंकर राय ने बताया कि इस मुकदमे में छह गवाहो को पेश किया गया जिसने घटना होने का जिक्र किया। गवाहो के बयान और साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को 11 वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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