गाजीपुर। आशीष कुमार अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड गाजीपुर नगर ने बताया कि बकाया बिल जमा कराने को लेकर पॉवर कॉरपोरेशन ने नई व्यवस्था बनाई है अब चलते हुए लाइफलाइन कनेक्शन धारकों को कम से कम 10 प्रतिशत या 250 रुपए जो भी अधिक हो एवं अन्य श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को कम से कम 25 प्रतिशत की धनराशि जमा करानी होगी कटे हुए संयोजनों में भी कम से कम 25 प्रतिशत की धनराशि जमा करानी होगी विद्युत बिल बकाया होने पर पॉवर कॉरपोरेशन के पास विच्छेदन के अधिकार सुरक्षित रहेंगे सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि जो लाइफलाइन श्रेणी या गरीब श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता है वो कम से कम 10 % बकाया राशि जमा करा दे एवं अन्य श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता 25% की धनराशि जमा करा दे अन्यथा विभाग द्वारा मेगा ड्राइव अभियान के दौरान संयोजन विच्छेदित कर दिया जाएगा एवं बिना जमा किए जोड़ने पर धारा 138 B के तहत मुक़दमा पंजीकृत कराकर जुर्माने सहित बकाया राशि जमा कराई जाएगी।
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