गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतिय अरविंद मिश्र की अदालत ने मंगलवार की देर शाम हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी को 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत वादी को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना करीमुद्दीनपुर गांव उचाडीह निवासी विनोद कुमार ने थाना करीमुद्दीनपुर में तहरीर दिया कि 24 जुलाई 2013 की आधी रात को उसके चाचा राजेन्द्र प्रसाद घर से खाना खा कर खेत मे पानी चलाने के लिए गांव के मशीन पर जा रहे थे कि रास्ते मे अज्ञात बदमाशों ने धारधार हथियार से हमलाकर उनकी हत्या कर दिया सुबह गांव के लोगो के बताने पर मौके पर गया तो चाचा मृत पड़े थे वादी की सूचना पर अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना सुग्रीव राय तथा धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ डब्लू राय का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने विवेचना उपरान्त दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश की। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल 11 गवाहों को पेश किया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुग्रीव राय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया वही आरोपी धर्मेंद्र कुमार राय को उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
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