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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 75-75 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने  मंगलवार की देर शाम हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 75 -75 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार थाना करण्डा गांव कटारिया निवासी धीरेंद्र कुमार सिंह ने थाना मरदह में तहरीर दिया कि उसके भतीजे संतोष कुमार सिंह की शादी 2 दिसंबर 2003 को थी बारात में मैनेजर सिंह ऋषिकेश चौबे ,अरविंद सिंह उर्फ गब्बर सिंह नाच देख रहे थे उसी समय नर्तकी के साथ अब्सब्द का प्रयोग कर रहे थे जिसके विरोध वादी का भाई धर्मेंद्र व भतीजा संजय द्वारा रोक टोक किया गया जिससे नाराज होकर ऋषिकेश ने अपने राइफल से तथा अरविंद सिंह अपने दो नाली बंदूक से मैनेजर सिंह को ललकारने पर गोली चला दिया गोली वादी के भाई धर्मेंद्र व भतीजा संजय को लगी वो दोनों लहूलुहान होकर गिर गए दोनो को सदर अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया और संजय को वाराणसी इलाज हेतु भेज दिया वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना उपरान्त पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण आरोपी मैनेजर सिंह की मौत हो गई शेष आरोपियों का विचारण शुरू हुआ अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 17 गवाहों को पेश किया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ऋषिकेश व अरविंद सिंह उर्फ गब्बर सिंह को दोषी पाते हुए उपरान्त सजा सुनाई

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