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गाजीपुर: पति के हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पत्‍नी व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने मंगलवार की देर शाम हत्या के मामले में मृतक के पुत्र और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 15- 15  हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीरानपुर उर्फ मरियावडीह के मनीष राय ने 13 अक्टूबर 2018 को थाना  में तहरीर दिया कि गांव का ही रहने वाला रंजीत राय जो शराब पीने का आदी था इसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था अपने सभी जमीन और जायदाद को बेच दिया था इसी कारण 16 सितंबर 2018 को रात्रि में फांसी लगाकर मर गया जिसे गांव के लोग सहमति से दाह संस्कार करने के लिए जा रहे थे की गांव के ही कुछ लोग दबी जुबान में यह कहने लगे यदि शव का पोस्टमार्टम कराया जाता तो सारे राज खुल जाते। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से घटना की सारी कलई खुल गई विवेचना के दौरान मृतक के लड़के के मोबाइल से सारा राज खुल गया पुलिस ने मृतक के लड़के आशीष राय और पत्नी बिंदा देवी को हत्या में  संलिप्त पाते हुए आरोप पत्र उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृपा शंकर राय ने 7 गवाहों को पेश किया अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष कि बहस सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई है।

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