गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय गाजीपुर ने बताया है कि शासन के निर्देश दिनांक 01.04.2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाना है एवं कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिलम्बतम् दिनांक 25.03.2023 तक अवश्यक प्रस्तुत कर दिये जाय, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान निर्धारित समय अवधि में दिनांक 31.03.2023 तक किया जा सके। उन्होने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भॉति चालू वित्तीय वर्ष में माह फरवरी-2023 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष देयकों को डी0डी0ओ0 पोर्टल द्वारा तैयार यथाशीघ्र कोषागार में प्रस्तुत कर आहरण करने अथवा विलम्बतम दिनांक 20.03.2023 तक आहरण कर करने का कष्ट करें। साथ ही यदि बजट में किसी प्रकार भी भिन्नता हो तो कोषागार से बजट मिलान रिर्पोट प्राप्त कर मिलान कर लेवें। माह मार्च-2023 में प्राप्त बजट के सापेक्ष देयक विलम्बतम दिनांक 25.03.2023 तक कोषागार में अवश्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त शासन के निर्देश के अवहेलना की स्थिति में किसी धनराशि के व्यपगत होने की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।
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