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गाजीपुर: अजय हत्‍याकांड में कोर्ट ने सुनाई पिता-पुत्र को अजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने गुरुवार हत्या के मामले में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना दुल्लहपुर गांव अमेहता गोदसैया के मृतुन्जय राम ने  तहरीर दिया कि 26 फरवरी 2004 को उसके गांव में मोलनापुर के बच्चो के क्रिकेट का खेल होना था उसके गांव के खेलने गए तो वहां के लोगो ने बच्चो को भगा दिया जिसको लेकर गांव के कुछ लोग शिकायत लेकर मोलनापुर गये थे उसी से नाराज होकर रामदुलारे यादव,हरिकेश यादव,रामाशीष यादव व उसके पिता गोविंद यादव मौके पर आकर गाली गत्ता देने लगे रामदुलारे व हरिकेश के पास कट्टा था रामाशीष व गोविंद के हाथ मे लाठी था और वादी के भाई अजय कुमार पर फायर कर दिया जिससे उसके भाई की मौके पर मौत हो गई सूचना पर आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण हरिकेश यादव की  मौत हो गई वही एक आरोपी रामदुलारे को न्यायालय किशोर अपचारी मानते हुते उसकी पत्रावली को किशोर न्यायालय को भेज दिया शेष आरोपियो की कार्यवाही शरू हुई न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने कुल 7 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।

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