गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि निदेशक, यूपीनेडा मुख्यालय लखनऊ द्वारा उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति- 2022 में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजलेशन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटंगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों हेतु राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। अन्य श्रेणी के कृषकों हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषकों द्वारा देय होगा। 10 एचपी क्षमता के पम्प पर 7.5 एचपी क्षमता के समतुल्य अनुदान अनुमन्य है। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न क्षमता (3 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी) के निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु जनपद गाजीपुर में आनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उक्त हेतु नेडा कार्यालय विकास भवन कक्ष सं0- 64,65 में आकर सम्पर्क किया जा सकता है। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में जनपद गाजीपुर हेतु 200 अद्द निजी आनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है। उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विकास खण्ड से 15 कृषकों का चयन एवं आनलाइन आवेदन तथा लाभार्थी अंशदान अतिशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करें।
