गाजीपुर। व्यापार कर वसूली के संदर्भ में आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश डॉ. नीतिन बंसल ने आदेश जारी कर यह निर्देशित किया है कि किसी भी बकायेदार व्यापारी से बकाया वसूली के संदर्भ में उत्पीडात्मक कार्यवाही या बैंक खाता कुर्की आदि प्रारंभ करने से पूर्व फर्म की पत्रावली जांच कर यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि संबंधित फर्म के संबंध में बकाया वसूली किया जाना अवशेष है या नही। राज्य कर आयुक्त ने यह आदेशित किया है कि बकाया वसूली के संदर्भ में किसी भी प्रकार की उत्पीड़ात्मक कार्यवाही प्रकाश में आता है कि तो संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ उत्तरदायित्व कर्मिको के भी खिलाफ कार्यवाही होगी। इस संदर्भ में आईआईए के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि जीएसटी विभाग द्वारा वैट बकाया वसूली प्रक्रिया के दौरान कई दिनो से उद्यमियो का अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल द्वारा आईआईए के महासचिव आलोक अग्रवाल आदि उदयमि बंधु एडीशनल कमिश्नर से वार्ता किया जिससे जीएसटी कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर सभी समकक्ष अधिकारियो को निर्देशित किया है कि जीएसटी बकाये के संबंध में व्यापारियो का उत्पीड़न न हो।
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
गाजीपुर: सरकारी धान क्रय केंद्रो पर धान बेंचे किसान, मिलेगा उचित मूल्य-जिलाधिकारी
गाजीपुर। क्राप कटिंग प्रयोग के आधार पर जनपद में फसलों की औसत उपज और उत्पादन …