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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में दो भाईयो सहित चार लोगो को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में दो भाइयों सहित 4 को सुनाई आजीवन कारावास की सजा प्रत्येक पर लगाया 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड। अभियोजन के अनुसार थाना नंदगंज गांव सीसॉरा निवासी प्यारेलाल ने थाना नंदगज में इस आशय की तहरीर दिया कि 21 अक्टूबर 2019 को उसका भाई रामा की लड़की महिमा को उसके गांव के ही राजा भगा ले गया जिसके संबध में रामा द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमे आरोपी जेल भी गया था उसी मुकदमे में सुलह करने हेतु दबाव डाल रहे थे इसी घटना को लेकर 17 अक्टूबर 2019 की मध्य रात्रि में अपने भाई के शोर पर उसके अलावा अपने भाई की पत्नी सुमन के साथ मौके पर पहचा तो देखा की राजा,उसका भाई राजकुमार ,तथा सच्चे लाल तथा उसका भाई बच्चे लाल घटना सथल से भागे हुए आ रहे है  मौके पर देखा कि इसका भाई रामा अपने  आप को आग से बचाने के लिए पानी मे गढ़े में पड़ा है पूछताछ करने पर उसने बताया कि उपरोक्त सभी लोग मिट्टी का तेल चिड़िक कर जला कर जान से मारने का कार्य किये है अपने भाई रामा को लोगो की मद्दत से सदर अस्पताल लाया गया जहाँ से डॉक्टर साहब ने बनारस के लिए रेफर कर दिये बनारस ले जाते समय रास्ते मे उसकी मौत हो गई वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज  हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज  दिया और विवेचना उपरांत पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 14 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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