गाजीपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत में भांवरकोल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 55 -55 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थाना क्षेत्र के सुख डेहरी कला निवासी राजीव कुमार ओझा पुत्र दीनानाथ ओझा ने थाना भांवरकोल में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराया की उसके पिता उसके पिता ,छोटा भाई शैलेंद्र कुमार और चचेरा भाई कृपा शंकर ओझा प्रतिदिन की भांति रात में करीब 9:00 बजे घर से खाना खाकर ट्यूबवेल पर सोने के लिए गए पिता ट्यूबेल के की सामने बाहर चौकी पर सोए और दोनों भाई ट्यूबवेल के छत पर दरवाजा बंद करके सो गए 12:00 बजे रात चीख की आवाज सुनकर दोनों जगे और टोर्च की रोशनी तथा बिजली के उजाले में देखा कि उसके ही गांव के विनोद कुमार पांडे पुत्र बृजकिशोर पांडे और अवध बिहारी राय पुत्र स्वर्गीय रामाशंकर राय उसके पिता पर प्रहार कर रहे थे और तीन अज्ञात लोग ललकार रहे थे की साले को और मारो बच ना पाए उनकी पहचान नहीं हो सकी शोर मचाया तो सभी लोग फायर करते हुए तथा धमकी देते हुए कहे कि तुम लोग बच गए अगर मोहन तेली का पैरवी किया तो यही हाल होगा डर के कारण दोनों भाई ट्यूबवेल के कमरे में ही रह गए सुबह होने का इंतजार करने लगे सुबह होते ही घर जाकर सूचना दिए तब वह मोहम्मदाबाद से तत्काल आया और लिखित सूचना थाना भंवर कॉल में दिया घटना स्थल पर किसी की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ अभियुक्त के पास से टांगी बरामद हुआ विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नीरज श्रीवास्तव ने साथ गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की वह सुनने के बाद अदालत में दोनों अभियुक्तों को धारा 302 और धारा 506 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
शक्करपुर रेलवे अंडरपास के लिए एनओसी मिलने पर डॉ. जीतेन्द्र प्रसाद ने जिलाधिकारी का जताया आभार
गाज़ीपुर: जनपद गाज़ीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद तहसील, गाज़ीपुर के अंतर्गत ग्राम शक्करपुर, थाना नोनहरा के …
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..