Breaking News
Home / अपराध / गाजीपुर: अपहरण कर दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो आरोपियो को दस साल की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर: अपहरण कर दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो आरोपियो को दस साल की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने शनिवार को नाबालिक पीड़िता के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 10 साल की कैद तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाना सैदपुर में इस आशय की तहरीर 17 अप्रेल 2017 को दिया की उसकी नाबालिक लड़की को गांव के ही रामबचन राम व लच्छीराम बहलाफुसला कर कही ले गये थे काफी प्रयास के बाद पता चला कि पीड़िता को 1 सप्ताह बनारस में कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे बाद में वहाँ से अपने रिश्तेदार के घर बदायूं महीनों लोक कर उसके साथ गलत काम करते रहे उन्हें जब जब पता चला कि उसके पेट मे 4 महीने का बच्चा है तो उसे डरा धमका कर रिस्तेदार के गांव के ही सत्यवीर से 1 लाख रुपये में बेच दिया तथा पीड़िता को अपनी बेटी बात कर उससे शादी करा दिया वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका डाक्टरी मुआयना कराकर न्यायालय में बयान दर्ज कराया और सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण एक आरोपी लच्छीराम की मौत हो गई शेष आरोपियों का विचारण शुरू हुआ अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 7 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय रामबचन व सत्यवीर को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

पब्लिक स्‍कूल एसोसिएशन गाजीपुर के खेलकूद प्रतियोगिता में एमजेआरपी पब्लिक स्‍कूल प्रथम

गाजीपुर। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन  के द्वारा जिला स्तरीय अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत दो …