गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 41-41 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अर्थदंड की राशि से 90 प्रतिसत वादी को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल गांव अन्हारीपुर के रामानंद पॉल ने इस बात का तहरीर दिया कि 13/14 जून 2013 की रात करीब 1 बजे मैं और मेरा छोटा भाई पवन कुमार उर्फ सदानंद पॉल हम दोनो अपने खेत की सिचाई कर के घर आ रहे थे मेरा भाई मुझसे आगे था हम लोग अपने गांव के किरण शाह के दुकान के सामने पहुचा तो देखा कि दुकान के सामने एक आदमी खड़ा था पूछने पर अचानक मेरे भाई पवन कुमार को गोली मार दिया मेरा भाई मौके पर लहूलुहान हो गया उसके पीछे दो आदमी जो दुकान का सामान ले कर भागने लगा किसी तरफ से गांव वालों की मद्दत से पकड़ा गया थाना लाया गया लोगो की मद्दत से भाई को अस्पताल ले गया जहाँ डॉक्टर साहब मृत घोषित कर दिया वादी की सूचना पर थाना सुहवल में मुकदमा दर्ज हुआ विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से 13 गवाह पेश किया गया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने ने बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
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