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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई मां-बेटे सहित तीन लोगो को दस साल की कैद की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में माँ बेटा सहित 3 लोगो 10 साल की कैद के साथ प्रत्येक पर 11500-11500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत वादी को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली गांव बकरबाद की चमेली देवी ने 10 मई 2008 को इस बात की तहरीर दिया कि दधिबल बिंद उसकी माता शकुंतला देवी व पत्नी विन्दा देवी भूत प्रेत की रंजिश को लेकर गंदी गंदी गालिया देने लगे मना करने पर उसके लड़के दिनेश और तारा देवी जो वहाँ थे लाठी डंडे से मार कर बुरी तरफ से घायल कर दिया  लोगो की मद्दत से घायल दिनेश को सदर अस्पताल ले गए जहाँ उसकी दौरान ईलाज मौत हो गई वादी सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किए। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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