Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: पिता की निर्मम हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पुत्र सहित चार लोगो को आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर: पिता की निर्मम हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पुत्र सहित चार लोगो को आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को पिता की निर्मम हत्या के मामले में पुत्र सहित 4 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना जमानिया गांव बरुईन के भृगु तिवारी ने थाना जमानिया में इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 25 अप्रैल 2020 को उसके पिता हरिहर तिवारी बगल के हाते में पेशाब करने गए थे उसी समय मेरा बड़ा भाई भीष्म दत्त तिवारी व उनका लड़का विद्यासागर उर्फ गणेश तिवारी व उनकी लड़की दीपू तिवारी उर्फ कुसुम लता व पत्नी रोशनावती देवी ने मिलकर एक राय होकर हरिहर तिवारी के ऊपर रॉड लाठी से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया लोगो की मद्दत से लोग अस्पताल ले गए जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज  दी और विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी को जेल भेज दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

शक्करपुर रेलवे अंडरपास के लिए एनओसी मिलने पर डॉ. जीतेन्द्र प्रसाद ने जिलाधिकारी का जताया आभार

गाज़ीपुर: जनपद गाज़ीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद तहसील, गाज़ीपुर के अंतर्गत ग्राम शक्करपुर, थाना नोनहरा के …