गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को पिता की निर्मम हत्या के मामले में पुत्र सहित 4 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना जमानिया गांव बरुईन के भृगु तिवारी ने थाना जमानिया में इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 25 अप्रैल 2020 को उसके पिता हरिहर तिवारी बगल के हाते में पेशाब करने गए थे उसी समय मेरा बड़ा भाई भीष्म दत्त तिवारी व उनका लड़का विद्यासागर उर्फ गणेश तिवारी व उनकी लड़की दीपू तिवारी उर्फ कुसुम लता व पत्नी रोशनावती देवी ने मिलकर एक राय होकर हरिहर तिवारी के ऊपर रॉड लाठी से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया लोगो की मद्दत से लोग अस्पताल ले गए जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दी और विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी को जेल भेज दिया।
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: पिता की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पुत्र सहित चार लोगो को आजीवन कारावास की सजा
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
खेत बचाओ अभियान के तहत यूबीआई गहमर ने लगाया कैम्प
गाजीपुर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गहमर शाखा में ‘‘खेत बचाओ अभियान-2026‘‘ के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल …
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..