गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियो द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरांत चार वादो पर 1 लाख 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। गुड्डू पटेल निवासी ग्राम माधोपुर थाना सुहवल को खराब पनीर विक्रय करने पर 40 हजार, अरबिंद पाल निवासी फिरोजपुर थाना जंगीपुर को बिना पंजीकरण मिलावटी दूध बेंचने पर दस हजार रूपये अर्थदण्ड, संजय यादव निवासी बघोल थाना जंगीपुर को मिलावटी दूध बेचने पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड, दिनेश कुशवाहा निवासी जमलापुर थाना कोतवाली को फर्जी ब्रांड का पापड़ बेचने पर 35 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।
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