गाजीपुर। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी 89 दिन बाद गुरूवार की शाम जिला कारागार से रिहा हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में एमपी-एमएल कोर्ट ने एक-एक लाख के दो जमानतदारो की जमानत देने पर कोर्ट ने उन्हे रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगेस्टर के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई थी और वह 29 अप्रैल से जेल में निरूद्ध थे। अफजाल अंसारी के रिहाई के समय भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। विधायक मन्नू अंसारी पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जिला जेल से अपने गाड़ी में बैठाकर पैतृक आवास मुहम्मदाबाद फाटक ले गयें।
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