गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है! अभियोजन के अनुसार थाना मरदह गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना मरदह में इस आशय की तहरीर दिया कि 16 जून 2014 को उसकी नाबालिक लड़की उसके गांव के ही बीरेंद्र राजभर उसको बहलाफुसला कर कही ले गया है काफी देर तक घर नही आयी तो उसकी खोजबीन किया तो पता चला कि उसकी लड़की को गांव का ही बिरेन्द्र राजभर भगा ले गया है सूचना पर भी जब कोई कार्यवाही थाना द्वारा नही की गई तब वादी ने घटना के सम्बंध में पुलिस अधीक्षक को प्राथना पत्र दिया कार्यवाही न होने पर न्यायालय की शरण ली न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की दौरान विवेचना पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल 11 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
कृषि विज्ञान केन्द्र, आंकुशपुर, गाजीपुर के वैज्ञानिको ने किसानों को सिखाई आधुनिक सब्जी उत्पादन तकनीक
गाजीपुर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, …
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..