Breaking News
Home / अपराध / दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा, लगा अर्थदंड

दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा, लगा अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक पीड़िता को बहलाफुसलाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी कृष्णा तिवारी को 10 साल की कैद के साथ 30 हजार अर्थदंड तथा साथ ही विनोद कुशवाहा को 4 साल की कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है और साथ ही अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि से 70 प्रतिसत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। बताते चलें कि थाना मोहम्दाबाद के एक गांव निवासी ने 4 जुलाई2015 को थाना मोहम्दाबाद में तहरीर दिया कि उसकी पड़ोस की एक महिला उसके घर आई और काम के बहाने उसकी नाबालिक लड़की को ले गई काफी देर के बाद उसकी नाबालिक लड़की घर नही आई तो वह पड़ोसी के घर जा कर पूछा तो वह महिला तरह तरफ की बहाने बनाने लगी पता लगाने पर जानकारी मिली कि कृष्णा तिवारी जो महिला का भाई है तथा आरोपी विनोद कुशवाहा जो उसी गांव का है बहलाफुसला कर उसकी नाबालिक लड़की को भगा ले गया है सूचना आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की दौरान विवेचना 9 दिन बाद पुलिस ने नाबालिक पीड़िता को बरामद किया और उसका डॉक्टरी मुआयना करा कर उसका बयान न्यायालय में दर्ज कराया और आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

फुल्लनपुर गाजीपुर के चर्चित भूमि विवाद का सुखद अंत

गाजीपुर। जब लगन एवं मन से कार्य करने की ठान ली जाए तो बड़े से …