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हत्या व डकैती के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस वर्ष का कारावास, लगाया अर्थदण्ड

गाजीपुर। अपर जिला एव सत्र न्यायालय तृतीत संजय कुमार की अदालत ने हत्या व डकैती के मामले में दस दस वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया। घटना 25 व 26 फरवरी 1996 की रात्रि में थाना करिमुददीनपुर क्षेत्र के चकफातिमा गांव के वादी मुकदमा अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने थाना में तहरीर दिया। जिसमें बताया कि मेरे पिता बाहर मड़ई में सों रहे थे, मेरा भाई अखिलेश्वर कुमार बगल के कमरे मे सो रहा था। करीब 12 बजे रात्रि में लगभग 15 बदमाश मेंरे पिता को चारपाई में बांधकर घर का दरवाजा तोड़ने लगे तथा घर के अन्दर लूट पाट करने लगे। मेरे भाई अखिलेश्वर कुमार, चाची जानकी देवी, मां लालमुनी देवी विरोध करने लगे, बदमाश कट्टे व छुरे से मेरे भाई को मार दिये जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। मेरी मा तथा चाची को लाड़ी डन्डा एवं चाकू से मारे, वादी पीछे दरवाजे से निकल कर गांव मे जाकर शोर किया तब गांव के लोग टार्च व डंडा से लैस होकर आये बदमाशो को टार्च की रौशनी मे हम लोगो ने देखा बदमाश क्षेत्रीय भाषा मे बोल रहे थे, सामने आने पर पहचान लेगे। प्रतिरोध के बावजूद बदमाश जेवर, कपड़ा, साड़ी एनएससी बांड तथा बैक पासबुक लेकर चले गये। पुलिस ने जांच के उपरान्त दस अभियुक्तो जिसमे शिवकुमार, रासबिहारी, रामप्रसाद, दीनानाथ, रामजी बिन्द, भीम बिन्द, हनुमान, रामव्यास, कामता भर, नर्वदेश्वर गिरी के विरूद्ध डकैती में 396, 412 एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जय प्रकाश सिंह ने 8 गवाहो को परीक्षित कराया। न्यायालय एडीजे तृतीय ने गुण दोष के परीक्षण के उपरान्त कामता भर, भीम बिन्द, रामजी बिन्द, दीनानाथ भर को दोषसिद्ध करते हुए कामता भर एव भीम बिन्द को 396 आईपीसी में दस वर्ष कारावास एवं दस हजार जुर्माना, 412 आईपीसी में 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार जुर्माना एव रामजी बिन्द तथा दीनानाथ भर को 396 आईपीसी में 10 वर्ष कारावास 10 हजार जुर्माना, 4/25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष कारावास एवं 15सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। रामप्रसाद, रामव्यास, नर्वदेवश्वर गिरी को दोषमुक्त कर दिया एवं शिवकुमार, रासबिहारी, हनुमान भर की मृत्यु हो चुकी है।

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