गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/MPMLA कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया। बताते चलें कि 24 नवम्बर 2009 को मोहम्दाबाद थाना गांव मलिकपुरा निवासी मीर हसन अपने घर के पास सड़क पर सुबह टहल रहे थे कि दो बदमाश जिनके हाथ मे कट्टा था गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से गोली चला दिए गोली उनके कनपट्टी के बगल से निकल गई एक बदमाश जिनका नाम सोनू यादव था पहचान लिए जाते समय धमकी दिए कि दो दिन के अंदर जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से मिल लो नही तो पूरे घर वालो को मार देंगे। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपी सोनू यादव और मुख्तार अंसारी अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने कुल 4 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मुख्तार अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया फैसले के समय मुख्तार अंसारी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित रहे।
