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नाबालिक के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा, लगाया 45 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिक पीड़िता के साथ गैंगरेप के आरोपियो को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से पीड़िता को 75 प्रतिसत प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। बताते चलें कि थाना बिरनो एक गांव निवासी ने थाना बिरनो में इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 7 अगस्त 2018 को उसकी नाबालिक पुत्री को गांव के ही उपेंद्र राजभर व मेवा लाल राजभर कही बहला फुसलाकर ले गए थे परिवार के लोग काफी खोजबीन किये 2 दिन बाद उसकी लड़की मिली और सारी बात बताई वादी की सूचना पर थाना बिरनो में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियो को पकड़कर जेल भेज दिया और पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय ने बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियो को जेल भेज दिया।

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