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गाजीपुर: दहेज हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियो को दस वर्ष की सजा, लगाया 12-12 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल और देवर को 7 साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताते चले कि थाना शादियाबाद गांव सरायगोविन्द निवासी राधेश्याम राजभर ने थाना शादियाबाद में इस आशय की तहरीर दिया कि वादी अपनी बहन विद्या की शादी 26 नवम्बर 2015 को थाना शादियाबाद बाद गांव बरईपारा के शिवकुमार के साथ किया था शादी में अपने समर्थ अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन कुछ दिन बाद दहेज में मोटरसाइकिल सोने की सिकड़ी रंगीन टीवी न देने का ताना देते थे वादी कई बार बहन के ससुरालियों को समझा भुझाया। 5 जून 2016 को उसकी बहन ने फोन से बताया कि उसको ससुराल के लोगो बुरी तरफ से मारेपिटे है सूचना पर बहन के घर गया तो देखा कि उसकी बहन मेरी हुई है। सूचना पर थाना शादियाबाद में आरोपियो के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी पति शिवकुमार व देवर राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपीयो के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकिय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहों पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।

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