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बिना अनुमति के जनसभा, पार्टी व सार्वजनिक रुप से इफ्तार करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई-जिला प्रशासन  

गाजीपुर। निकाय चुनाव के संदर्भ में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने संयुक्‍त रुप से प्रेसवार्ता किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 9 अप्रैल से जिले में आचार संहिता लागू है। 11 से 17 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से शाम को तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने का कार्य होगा। नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को 20 अप्रैल को नाम वापसी, 21 अप्रैल को चुनाव चिह्न आवंटन, 4 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जनपद में तीन नगरपालिका गाजीपुर, मुहम्‍म्‍दाबाद व जमानियां हैं। पांच नगर पंचायत जंगीपुर, सैदपुर, सादात, बहादुरगंज और दिलदारनगर है। नगर पालिका और नगर पंचायत में कुल 2 लाख 29 हजार 358 मतदाता हैं। नगरपालिका और नगर पंचायत में कुल वार्डों की संख्‍या 136, मतदान केंद्र की संख्‍या 99, मतदेय स्‍थल 266 है। पूरे क्षेत्र को 12 जोन और 26 सेक्‍टर में बांटा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि नगरपालिका अध्‍यक्ष पद के आवेदन का मूल्‍य 500 व जमानत राशि 8000 रुपया और आरक्षित सीटों के लिए 250,और जमानत राशि 4000 रुपया, सभासदों के लिए 200 रुपया व जमानत राशि 2000 रुपया और आरक्षित सीटों के लिए 100 रुपया और जमानत राशि 1000 रुपया। नगर पंचायत अध्‍यक्ष पद के लिए 250 और जमानत राशि 5000, आरक्षित सीट के लिए 125 रुपया जमानत धनराशि 2500, सभासद के लिए 100 रुपया व जमानत राशि 2000 और आरक्षित के लिए 50 रुपया व जमानत राशि 1000 रुपया है। चुनाव प्रचार में नगरपालिका अध्‍यक्ष प्रत्‍याशी अधिकतम 9 लाख रुपया तक खर्च कर सकता है और सभासद प्रत्‍याशी दो लाख रुपया तक खर्च कर सकता है। इसी तरह नगर पंचायत अध्‍यक्ष प्रत्‍याशी अधिकतमत ढाई लाख रुपया व सभासद प्रत्‍याशी 50 हजार खर्च कर सकता है। उन्‍होने बताया कि मतदान पार्टी तीन मई को 8 जगहों से रवाना हो जायेगी। उन्‍होने बताया कि चुनाव को निष्‍पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 24 फ्लाइंग स्‍क्‍वायर्ड बनाया गया है। जो चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि तीन नगर पालिका और पांच नगर पंचायतों में निष्‍पक्ष चुनाव के लिए पुलिस कटिबद्ध है। किसी भी दशा में कोई मतदान के लिए रोक नही सकता है। चुनाव क्षेत्र में सभा, पार्टी, बैठक या सार्वजनिक रुप से इफ्तार का आयोजन करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आयोजन करने पर कठोर कार्रवाई होगा। पूरे क्षेत्र में चेकिंग के माध्‍यम से अवैध तस्‍करी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। मतदान के दो दिन पहले बाहरी व्‍यक्तियों को चुनाव क्षेत्र से बाहर कर दिया जायेगा।

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