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गाजीपुर: मौत के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को दस साल की कैद की सजा, लगाया 10 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने बुधवार को मध्य रात्रि में घर मे घुसकर मारने पीटने के बाद हुई मौत के मामले में थाना खानपुर के गदनपुर निवासी मेवा लाल यादव को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताते चले कि गदनपुर निवासी गीता देवी 30 जून 2008 को रात्रि में अपने परिवर के साथ कमरे में सो रही थी उसका पति दुष्यंत अपने बच्चो के साथ बगल के चौकी में सो रहा था की आधी रात को उसके पति के साथ काम करने वाला मेवा लाल यादव रंजिशन उसके कमरे में घुस आया और मारपीट करने लगा जिससे उसे उसके पति व बच्चो को काफी चोटे आई गांव वाले इलाज के लिए बनारस अस्पताल ले गए जहाँ उसको होश आया परंतु 3-4 दिन बाद उसके पति की मौत हो गई घटना की सूचना वादनी ने थाने पर दिया कोई कार्यवाही नही हुई तब वादनी ने 31 जुलाई 2008 को पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया फिर कार्यवाही न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया न्यायालय के आदेश पर थाना खानपुर ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

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