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मासूम के साथ दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की कठोर सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को थाना बहरियाबाद क्षेत्र के एक साडे 3 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता के पिता वादी मुकदमा को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी थाना बहरियाबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी दादी की बहन के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी बच्ची छोटे बच्चों के साथ दरवाजे पर 25 नवंबर 2022 खेल रही थी अभियुक्त जंग बहादुर मुसार पुत्र मुन्ना बनवासी निवासी बरौली थाना शादियाबाद ने उसे टॉफी दिलवाने का लालच देकर जबरदस्ती उठा ले गया सूचना मिलने पर बच्ची का तलाश करने लगे बच्ची दूसरे गांव में मिली उसका अंडरवियर खून से लथपथ था उसके साथ जंग बहादुर मुसार द्वारा जघन्य दुष्कर्म किया गया था घटना रात्रि 11:00 बजे की है बच्ची को लेकर थाने गया। तहरीर के आधार पर धारा 363 376 ए बी भादवी और धारा 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ उसी दिन रात्रि में अभियुक्त गिरफ्तार हुआ विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप 2 जनवरी 2023 को बनाया गया। दौरान भी विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रवि कांत पांडे 8 गवाहों को पेश किया गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की वह सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को धारा 363 376 ए बी और धारा 5 एम /6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाइहै। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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