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सांसद अफजाल अंसारी के 21 वर्ष पुराने मामले में तत्‍कालीन उपनिरीक्षक का कोर्ट में हुआ बयान दर्ज

गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सोमवार को 21 साल पुराने विधिविरुद्ध जमाव व तोड़फोड़ के मामले में तत्कालीन विधायक व वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी,अन्य के मामले में सोमवार तत्कालीन उप निरीक्षक दयाशंकर गुप्ता का बयान दर्ज हुआ इस दौरान अफजाल अंसारी और अन्य आरोपी उपस्थित रहे । शेष साक्ष्य के लिए अदालत में 5 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।अभियोजन के अनुसार 9 अगस्त 2001 को सपा पार्टी के प्रदेश बंद कार्यक्रम के संबंध में तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी मंडी समिति से 4 हजार लोगों के साथ जलुस के लेकर तहसील पहुचे और मोहम्दाबाद एस डी एम के कार्यालय पहुचे सूचना पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुचे उनलोगों को करीब 12 बजे दिन में रोकने प्रयास किया गया इसके बावजूद भी घुस गए और दरवाजा खिड़की के शीशे बेच आदि तोडने लगे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अफजाल अंसारी भीड़ में सम्लित होकर सभा करने लगे इस घटना के बाबद पुलिस ने थाना मोहम्दाबाद में अफजाल अंसारी सहित कुल 9 आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई और विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया विगत तिथि सोमवार को एक गवाह की गवाही हुई अदालत ने साक्ष्य के लिए उपरोक्त तिथि नियत की है।

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