गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि वादिनी को देने का आदेश दिया है! अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर एक कस्बा की रहने वाली रेशमा ने थाना सैदपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि 2 अगस्त 2019 को रात हम और हमारे पति अपने बच्चो के साथ कमरे में सोये थे फिर गाडी पर दो सवार अज्ञात हेलमेट लगाकर आये मेरे दरवाजे का नीचे का चैनल तोड़कर ऊपर चढ़ कर मेरा दरवाजा खोल कर समय करीब 3 बजे भोर में मेरे पति को सीने में गोली मार दिए और घर मे रखा आभूषण जेवरात को लूट ले गए मैंने 100 नंबर पर सूचना दिया पुलिस मेरे पति को लेकर सरकारी अस्पताल गई जहाँ डॉक्टर साहब ने मेरे पति को मृत घोषित कर दिया! वादिनी की सूचना पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना सैदपुर कस्बा के रामबाबू सोनकर का नाम प्रकाश में आया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया! दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहो को पेश किया! गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
