गाजीपुर। अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, दिनांक 14.05.25 को वादिनी मुकदमा सावित्री देवी पत्नी स्व0 अशोक चौहान ग्राम व थाना दुल्लहपुर की तहरीर पर थाना दुल्लहपुर पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 308(7),351(3) बीएनएस बनाम विनय चौहान पुत्र राम करन चौहान ग्राम देवरीबारी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । जिसमें कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष दुल्लहपुर, उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह के द्वारा अभि0 उपरोक्त को दिनांक 14.05.2025 को दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास बने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी रंग हल्का बैंगनी बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी तमन्ना अपने को प्रभावी दिखाने की थी, इसके लिए मैं लोगों से आर्थिक लाभ लेने के लिए लोगों की गलत सही समस्याओं को लेकर पुलिस / प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए फोन करता था। मैं अपना परिचय मंत्री दारा सिंह चौहान के पुत्र के रूप में देता था, कभी अपना नाम विनय सिंह चौहान व कभी अतुल चौहान बताता था तथा लखनऊ में रहना बताता था बातचीत की रिकॉर्डिंग एडिट कर सोशल मीडिया साइट पर डालता था जिससे लोग मुझे प्रभावशाली जानकर जुड़ सकें इस कृत्य से मुझे काफी आर्थिक लाभ हुआ मैं इस तरह अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था मेरी योजना भविष्य में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की थी मैं इसी प्रकार लोगों पर धौंस जमाता था। इसके इस कृत्य की जानकारी होने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 106/2025 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 72 आईटी एक्ट थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत किया गया।
