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गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के अनुदान योजना के लिए जारी हुई गाइडलाइन

गाजीपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत लाभार्थी के पुत्री की शादी हेतु धनराशि रू0 20,000.00 का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा 1,00,000.00 (एक लाख रू0 मात्र) है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है। शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित तहसील हेतु आनलाइन किये जाने की व्यवस्था है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने समस्त पिछडे़ वर्ग के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया है कि उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईटwww.shadianudan.upsdc.gov.in  पर अपने सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील हेतु समस्त वांछित संलग्नकों सहित आनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करें।

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