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PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अट्रासाउंड टेक्नीशियन व चिकित्सकों को होगी पांच साल की सजा

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बुद्धा पैलेस में स्वास्थ्य विभाग की आशा, ए0एन0एम0 को पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक  PCPNDT   अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए  कन्या भ्रुण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंध तथा कानूनी प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, कार्मिक और क्लिनिकल परामर्श देने वाले चिकित्सक  को 05 साल तक की सजा और रुपए 50,000 तक का जुर्माना का प्रावधान है।  जागरूकता अभियान के तहत सदर  विकास खण्ड में मिश्रवलिया ग्राम में रामदूत नेशनल स्कूल में महिला कल्याण विभाग के कार्मिकों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध, चाइल्ड हेल्पलाइन, कन्या सुमंगला योजना और अन्य विभागीय योजना की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ावो योजना के अंतर्गत सदर ब्लॉक के जे0के0बी0 पब्लिक स्कूल नूरुद्दीनपुरा बुड्ढेपुरम में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), दहेज़ प्रतिसेध, 181, 112 आदि योजनाओं की जानकारी वृहद रूप से दी गयी और बताया कि महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल टोल फ्री नम्बर पर अपनी समस्या को तत्काल कम्प्लेन दर्ज करा सकते है। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन से जिला समन्यवक संतोष सिंह, गौरव वर्मा कॉउंसलर, अंशु राय, जीतेन्द्र दुबे आदि लोग शामिल रहे।

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