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एकमुश्‍त समाधान योजना के लिए विदयुत अधीक्षण अभियंता के नेतृत्‍व में निकाली गयी जागरूकता रैली

गाजीपुर। अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में जिले के चारों अधिशाषी अभियंता,समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समस्त अवर अभियंताओं के साथ एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत बैठक की गई बैठक में एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत पात्र बकायेदार उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत बिल जमा कराने की कार्य योजना बनाई गई जिसमे 10 हजार से अधिक बकायेदारों के संयोजन विच्छेदित करने का अभियान चलाया जाएगा जो उपभोक्ता 15 दिसम्बर के बाद एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत पैसा जमा कराने हेतु लिखित रूप से अवगत कराए जाने पर 15 तारीख तक उनका लाइन विच्छेदित नहीं किया जाएगा ।एक मुश्त समाधान योजना का प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रैली भी अधीक्षण अभियंता की अगुवाई में निकाली गई। विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए बिजली बिल जमा कराने हेतु एक मुश्त समाधान योजना लेकर आई है यह योजना तीन चरणों में लागू होगी प्रथम चरण 15 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक लागू होगा जिसमें उपभोक्ताओं को अधिकतम ब्याज माफी का लाभ मिलेगा ।इस योजना के अंतर्गत घरेलू,वाणिज्यिक,निजी संस्थान जैसे निजी स्कूल, निजी अस्पताल, औधोगिक श्रेणी के समस्त भार के उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं निजी नलकूप हेतु यह योजना पूर्व से ही लागू है जो यथावत चलती रहेगी।विद्युत वितरण खण्ड गाजीपुर नगर के अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि गाजीपुर जिले के अंर्तगत कुल पात्र बकायेदार 3 लाख 16 हजार उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते है जिनपर कुल धनराशि 993 करोड़ बकाया है ।विद्युत वितरण खण्ड जंगीपुर के अधिशाषी अभियंता शुभेंदु शाह ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बकायेदार उपभोक्ताओं को खण्ड/उपखण्ड/उपकेन्द्र/कैशकाउंटर/जन सुविधा केंद्र/ में अपने मूल बकाए का 30% जमा कराकर पंजीकरण कराना होगा उसके पश्चात 1 माह के भीतर शेष बकाया एक मुश्त जमा कराकर अधिकतम 100% तक ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या किश्तों में भुगतान हेतु घरेलू 1 kw श्रेणी के उपभोक्ताओं को 10 मासिक किश्तों की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 4 मासिक किश्तों में नियत तिथि के अंदर किश्त एवं मासिक बिल की धनराशि जमा करानी होगी यदि एक भी किश्त अपभोक्ता समय से जमा नहीं कराते है तो ऐसे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा । आशीष कुमार अधिशाषी अभियंता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार योजना के अंतर्गत नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड जिसने भी 30.06.2024 के बाद भुगतान नहीं किया है ऐसे उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर अनुमन्य अधिभार में छूट के पश्चात जमा अधिभार का 10% प्रोत्साहन राशि जमा कराने वाले मीटर रीडर,जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि को उनके दिए जा रहे  कमीशन के अतिरिक्त होगी जिससे मीटर रीडरों,जन सेवा केंदों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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