गाजीपुर! सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), रमेश चन्द्र श्रीवास्ताव ने सूचित किया है कि प्रमुख सचिव, परिवहन उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ द्वारा दिनांक 06.11.2024 को अथवा उसके पूर्व पंजीकृत यानों पर देय कर पर लागू जुर्माना (शास्ति) को समाप्त करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है । अधिसूचना के मुख्य बिन्दु आवेदक अधिसूचना, जो कि दिनांक 06.11.2024 को जारी की गयी है, के तीन माह के अन्दर ( 05.02.2025) तक परिवहन कार्यालय में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदक प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन के साथ 7500 किग्रा के वाहन हेतु आवेदन शुल्क रु० 200/- तथा 7500 किग्रा से अधिक भारी वाहन हेतु आवेदन शुल्क रु० 500/- जमा करना होगा, समस्त बकायेदारों के ऐसे प्रकरण भी जो मा० न्यायालय, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उप परिवहन आयुक्त (यात्री कर) के स्तर पर लम्बित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु कर जमा कराने के पूर्व उन्हें सम्बन्धि न्यायालय /अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। ऐसे प्रकरण जिनमें वाहन वित्त पोषक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है या उनके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी हैं वे भी योजना के पात्र है। समस्त बकाया देय कर एक बार में जमा करना होगा। यह अधिसूचना परिवहन विभाग की वेब साइटhttp://uptransport-gov-in-en-us/ पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में बकायेदारों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: वाहनो पर लगें जुर्माने को समाप्त करने के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया गाइडलाइन
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
गोपीनाथ पीजी कालेज में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता संपन्न, बोले एसडीएम- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल आवश्यक
गाज़ीपुर। गोपीनाथ पीजी कालेज बहादुरगंज के मैदान में चल रहे दो दिवसीय कालेज स्तरीय खेल …