गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में जनपद जौनपुर थाना मछली शहर गांव बरदई पार टोला बैशान निवासी आरोपी मनीष सिंह को 10 साल की कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत पीड़िता को देने का आदेश दिया है! अभियोजन के अनुसार थाना नोनहरा एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर थाने में दिया कि उसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 20 सितंबर 2016 को स्कूल पढ़ने गई थी उसको अज्ञात किसी वेक्ति ने बहलाफुसला कर भगा ले गया है वादी की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया पीड़िता का डॉक्टरी कराने के उपरान्त न्यायालय में पीड़िता का बयान अंकित कराया और विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारणअभियोजन कि तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। बुधवार को दोनो तरफ से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..