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गाजीपुर: बिना ड्रग लाईसेंस के दवा बिक्री पर सख्‍ती से हो प्रतिबंध- एडीएम

गाजीपुर! दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०) गाजीपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक रायफल क्लब सभागार में आहुत हुई जिसमें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण किया गया एवं बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया । बिना ड्रग लाइसेन्स लिए दवा का विक्रय न किया जाय। समय से ड्रग लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाये। बिना बिल बाउचर / कैश मेमो / इनवाइस के दवा का क्रय-विक्रय व भण्डारण न किया जाय, इस हेतु ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को औषधि निरीक्षक के साथ पूर्ण सहयोग हेतु निर्देशित किया गया। औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जनपद में अधोमानक एवं नकली दवाओं के विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रवर्तन कार्यवाही की जाये। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के खाद्य अनुभाग के अधिकारियों को जनपद में अधोमानक / मिलावटी एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/ वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु टीम बनाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, मीटिंग में उपस्थिति खाद्य व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ सहयोग किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया। छात्र-छात्राओं के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों (मिड डे मील), आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जॉच करायी जाय, इस हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर को निर्देशित किया गया, साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एम०डी०एम० की जॉच स्वयं भी चखकर करें। पालिथीन में दी जा रही चाय को हतोत्साहित किये जाने हेतु खाद्य व्यापार मण्डल, औषधि एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों को खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। वाट-माप विभाग के अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर जॉच हेतु निर्देश दिये गये। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पंजीकृत समस्त कोल्ड स्टोरेज / फ्रूट राइपेनिंग चैम्बर का नियमित निरीक्षण कराया जाये एवं खाद्य लाइसेन्स / पंजीकरण से आच्छादित कराया जाये, खाद्य एवं रसद विभाग के दुकानों (थोक, फुटकर एवं भण्डारण) को खाद्य लाइसेन्स / पंजीकरण से आच्छादित किया जाये, इस हेतु जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ पूर्ण सहयोग हेतु निर्देशित किया गया है। मण्डी परिषद में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों (थोक, फुटकर एवं भण्डारण) को खाद्य लाइसेन्स / पंजीकरण से आच्छादित किया जाय । मुख्य सचिव , उ०प्र० की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एल्कोहोलिक बेवरेज प्रतिष्ठानों (निर्माता, रिपैकर, वितरक, ट्रान्सपोर्टस, थोक, विक्रेता/फूटकर विक्रेता) को खाद्य लाइसेन्स एवं पंजीकरण में आच्छादित किया जायें। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में स्थित खाद्य के बड़े प्रतिष्ठानों एवं होटलों का नियमित निरीक्षण किया जाये एवं इन सतत निगरानी की जाये। जिलास्तरीय समिति की बैठक में  बलवन्त चौधरी पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर, जिला मत्सय अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, बाट-माप अधिकारी, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन उपायुक्त, प्रवीण कुमार मौर्य जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी तथा  अशोक अग्रहरि अध्यक्ष व्यापार मण्डल व अन्य सदस्यगण एवं  नागमणि मिश्र अध्यक्ष केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन व अन्य सदस्यगण व बृजेश पाण्डेय सचिव गाजीपुर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, गाजीपुर के  रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य) – II,  रामपाल सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी,  बृजेश कुमार मौर्य औषधि निरीक्षक, व समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर उपस्थित रहें।

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