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दहेज पीडि़तो के लिए गाजीपुर में वन स्‍टाफ सेंटर की हुई स्‍थापना, जारी हुआ हेल्‍पलाइन

गाजीपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजीपुर ने बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जमानस को अवगत कराना है कि दहेज समाज की कुरूतियों को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में अप्रिय घटनायें होती रहती है। दहेज लेना एवं दहेज लेना एव दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अपराध माना है। हम सभी को उक्त कुरूती को खत्म करने हेतु सार्थक प्रयास किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जनपद गाजीपुर के समस्त नागरिकों को अवगत कराना है कि जनपद में दहेज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिला देहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्राबेबशन अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर गाजीपुर में सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभग द्वारा संचालित वन स्टाप सेन्टर गाजीपुर में जाकर दहेज से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिये जा सकते है। साथ ही केन्द्र प्रबन्धक वन स्टाप सेन्टर गाजीपुर के दूरभाष नम्बर- 9580910380 एवं महिला हेल्पलाइन नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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