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गाजीपुर: मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई छह लोगो को चार वर्ष की कैद की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने शनिवार को गम्भीर मारपीट के मामले में दो भाइयों सहित 6 लोगो को 4 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाया है। अभियोजन के अनुसार थाना   बरेसर गांव भाटा तीनपुरवा निवासी दिनेश राजभर ने इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 1 अप्रैल 2015 को शाम 5 बजे गांव के ही रामकेर राजभर  उसका भाई रमाकांत उर्फ कांता ,चन्द्रभान,आलोक रंजन उर्फपिन्टू रामाधार राजभर व बब्बन राजभर सभी लोग मिलकर  सहन के विवाद को लेकर उसके माता पिता को बुरी तरफ से लाठी डंडा से मारे पीटे जिससे उसके माता पिता को गंभीर चोटें आई गांव वालों की मद्दत से माता पिता को अस्पताल ले गया जहाँ से पिता को BHU वाराणसी भेज दिया जहाँ दवा इलाज चल रहा है। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजन रविकान्त पांडेय ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।

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