गाजीपुर! लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल निष्पक्ष निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उदेश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को बताया कि भारत निवार्चन आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तत्क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू/प्रभावी हो गयी है। जनपद गाजीपुर में सातवें चरण में मतदान होना है। निर्वाचन कार्य में जनपद में तैनात समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की नितान्त आवश्यकता है। उन्होने जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी जनपद स्तरीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना जनपद मुख्यालय नहीं छोड़ेगें चाहें सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न हों। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा इस दौरान अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना जनपद मुख्यालय से बाहर जाने का प्रयास किया जाता है अथवा अपना मोबाईल नम्बर बन्द रखा जाता है तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों की निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पद पर तैनाती की जा चुकी है तथा जिन अधिकारियों की तैनाती प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गयी है। अथवा आरक्षित श्रेणी में लगायी गयी है के साथ-साथ अन्य समस्त विभागीय अधिकारीगण जो जनपद में तैनात है वे अनिवार्य रूप से बिना अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: सार्वजनिक अवकाश में भी बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ सकते है अधिकारी व कर्मचारी- डीएम
[smartslider3 slider="4"]
Check Also
सत्यदेव लॉ कालेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
गाजीपुर। सत्यदेव लॉ कॉलेज के सभागार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम …
Ghazipur Khabar जोड़े आपको ग़ाज़ीपुर से..