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गाजीपुर: दहेज हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पति, सास, ससुर व ननद को 10-10 साल की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या में पति,साँस, ससुर,ननद को 10-10 साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर अन्य धाराओ में 7-7 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।अभियोजन के अनुसार थाना रेवतीपुर निवासी जैनुल आब्दीन ने अपनी लड़की नसरीन खातून की शादी 9 अक्टूबर2010 को थाना शादियाबाद गांव हंसराज पुर निवासी नसीम अंसारी के साथ किया था और शादी में अपने सामर्थ अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन मेरी लड़की के ससुरालवाले दहेज से संतुष्ट नही थे और उड़की लड़की की सांस ताहिरा बेगम ,ससुर मंसूर अंसारी,ननद गुलसन बेगम तथा उसका पति नसीम अंसारी दहेज में 1 लाख रुपया व मोटसाइकिल की मांग करते थे और उसको प्रताड़ित करते थे 3 मई 2016 को उसकी लड़की की ससुराल से सूचना मिली कि उसकी लड़की को उसके ससुराल वालों ने जान से मारने की नीयत से जला दिया है और वह जिला अस्पताल में भर्ती है सूचना पर वादी अस्पताल गया जहाँ से उचित ईलाज हेतु उसकी लड़की को वाराणसी अस्पताल ले जाया गया और वाराणसी के निजी अस्पताल में उसका ईलाज शुरू हुआ जहाँ दौरान ईलाज कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई वादी सूचना पर थाना शादियाबाद में दहेज लाभियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकडकर जेल भेज दी और विवेचना उपरान्त चारो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया वही बचाव में भी आरोपियों ने कुल4 गवाहों को पेश किया।बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।

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