Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / गाजीपुर: मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियो को पांच-पांच साल की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर: मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपियो को पांच-पांच साल की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने गंभीर मारपीट के मामले में थाना सैदपुर के महिचा गांव के रामनवल, चन्द्रदेव यादव,बलिराम यादव,रामजनम यादव को 5-5 साल की सजा के साथ 15 -15 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर गांव महिचा के पारस नाथ सिंह ने इस बात का तहरीर दिया कि उसके गांव में यादव लोगो का जानवर छुट्टा घूमता है और फसलों को बराबर नुकसान करता रहता है इस कि उल्हना गांव के यादव परिवार को दिया गया इस पर वो नाराज हो गए और कहे कि मेरा जानवर छुट्टा चलेगा इस बात को लेकर 20 मार्च 2008 को समय करीब 8 बजे रात को जब वादी अपने परिवार के लोगो के साथ दरवाजे पर बैठा था तभी रामनवल यादव,चंद्रदेव यादव,बलिराम यादव,तथा रामजनम यादव माँ बहन की गली देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे जिससे वादी के लोगो चोटे आई जिसमे आनंद सिंह का सिर फट गया सभी घायलो को लेकर सैदपुर सरकारी अस्पताल ले जाया गया वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस ने विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार की देर शाम दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया और वही क्रॉस केस के मामले में अभय सिंह, आनंद सिंह ,अनिल सिंह व पारस सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

केवल चार दिनों तक मिलेगा TVS के बेहतरीन गाड़ियों पर शानदार ऑफर्स

गाजीपुर। जायसवाल टीवीएस के प्रोपराइटर सुमित जायसवाल ने बताया कि TVS  की बेहतरीन गाड़ियों पर …