गाजीपुर। अधिवक्ता द्वारा अमानत में धोखाधड़ी करने पर मोटर दुर्घटना प्रतिकर अभिकरण गाजीपुर के पीठासीन अधिकारी राहुल कुमार कात्यान ने अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को पत्र लिखकर अधिवक्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि प्रमिला देवी बनाम सतीश सिंह मुकदमा संख्या 268/2022 में दोनो पक्ष के बीच सुलह-समझौता हुआ जिसमें याचिनी को 4 लाख 75 हजार रूपये देना था। विपक्षी सतीश कुमार सिंह द्वारा प्रमिला सिंह को चेक के जरिए 1 लाख 75 हजार रूपये तथा 1 लाख रूपये नकद प्रदान किये गये, शेष 2 लाख रूपये प्रमिला देवी के वकील जुबेर अहमद को तीन माह पूर्व नकद दे दिये थे कि वह प्रमिला देवी को देदें लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद प्रमिला देवी को पैसा नही मिला तो प्रमिला देवी ने कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई जिसपर कोर्ट ने सतीश सिंह को बुलाया जिसपर सतीश सिंह ने बताया कि वह दो लाख रूपये तीन माह पूर्व ही अधिवक्ता जुबेर सिंह को दे दिये है जिसपर अधिवक्ता ने काफी समय बाद पैसा वापस किया। पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार में सुलह-समझौता का पैसा अनिधिकृत रूप से अधिवक्ता जुबेर अहमद द्वारा तीन माह तक अपने पास रखा गया है जो कदाचार की श्रेणी में आता है।
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