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गाजीपुर: नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 20 साल की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कड़ी कैद के साथ 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और साथ ही सम्पूर्ण धनराशि को पीड़िता को देने का हुक्म दिया! अभियोजन के अनुसार थाना कासिमाबाद गांव की एक महिला ने 18 मार्च 2022 को उसकी नाबालिक लड़की शौच के लिए गई थी जहाँ पहले से मौजूद गांव का लड़का सतेंद्र चौहान उसकी लड़की को पकड़कर डरा धमका कर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया पीड़िता ने आप बीती माँ को बताई तब वादिनी ने थाने पर तहरीर दिया वादिनी की सूचना पर थाना कासिमाबाद में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता डाक्टरी मुआयना कराने के उपरांत न्यायालय में बयान दर्ज कराकर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 13 मई 2022 को पेश किया। न्यायालय में 5 नवम्बर 2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया और 3 फरवरी 2023 से न्यायालय में गवाही शुरू हुई और अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया कुल 22 तारीखों में आया।

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