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दहेज के मामले में कोर्ट ने सुनाई पति और सास को सात वर्ष की सजा, लगाया 30 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। दहेज हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सास व पति को सात साल की सजा और 30-30 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। इस संदर्भ में सहायक शासकीय अधिवक्‍ता फौजदारी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि नंदलाल पुत्र स्‍व. पांचू निवासी ग्राम सराय पोस्‍ट बलुआ जिला चंदौली अपनी लड़की चंद्रकला की शादी तीन वर्ष पूर्व सूरज पुत्र अमनधारी निवासी सिधौगा गाजीपुर से की थी। शादी में नंदलाल ने भरपूर दहेज दिया था लेकिन कुछ दिन बाद उसका पति और सास सोने की सिकड़ी के लिए चंद्रकला को प्रताडि़त करने लगें और कुछ समय बाद उसकी हत्‍या कर दिये। घटना की सूचना मिलने पर लड़की के पिता नंदलाल ने खानपुर में छह फरवरी 2020 को धारा 498, 304बी, 3डीपी एक्‍ट, 4डीपी एक्‍ट में मुकदमा दर्ज कराया। माननीय न्‍यायाधीश अलख कुमार ने आठ गवाहो और दोनो पक्ष के अधिवक्‍ताओ की दलील सुनने के बाद पति और सास को 306 आईपीसी में सात वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना, 498 ए दो वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना, 3डीपी एक्‍ट में 6 माह का सजा व तीन हजार का जुर्माना, 4डीपी एक्‍ट में छह माह की सजा व दो हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय न्‍यायाधी ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलती रहेगी।

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