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गाजीपुर: युवती के साथ दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कड़ी कैद की सजा, लगाया 12 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने शनिवार को यूवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है! बताते चलें कि थाना खानपुर के इटहा की एक महिला ने अपने ममेरा भाई थाना चोलापुर गांव शिवराजपुर  वाराणसी के अखिलेश चौहान के विरुद्ध 29 अक्टूबर 2018 को थाना खानपुर  में तहरीर दिया कि सुबह उसकी लड़की जो 12 में पढ़ती थी जो शाम तक घर नही पहुची थी तो वादनी ने उसके साथ कि पढ़ने वाली लड़कियों से पूछा तो बताई कि वह स्कूल नही आई थीं वादनी ने खोजबीन किया तब पता चला कि उसका ममेरा भाई जो अक्सर मोबाइल से बात किया करता था मेरी लड़की भगा ले गया है सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना लड़की को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया और लड़की का डॉक्टरी मुआयना करा कर उसका बयान न्यायालय में दर्ज कराया और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया! दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 6 गवाहों को पेश किया! शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया!

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