गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शनिवार को नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपो को न्यायालय ने सुनाई 4 साल की कैद और लगाया 10 हजार रुपये का अर्थदंड। बताते चलें कि थाना मोहम्दाबाद गांव की एक पीड़ित ने 6 सितम्बर 2017 को तहरीर दिया कि सुबह 8 बजे स्कूल के बस का इंतजार कर रही थी उसके पड़ोस के रिस्तेदारी में रहरहा दुल्हपुर गांव चौकी का अरविन्द राम मोटसाइकिल से आया कहा कि चलो मैं अपनी बाइक से तुमको छोड़ दूँगा इसपर पीड़िता ने जाने से मना किया और कही की स्कूल की गाड़ी आ रही हैं मैं उसी से जाऊँगी इस पर अरविंद जोर जरदस्ती करने लगा और जेब से चाकू निकाल कर उसके गर्दन और चेहरे पर हमला कर घायल कर दिया सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना मोहम्दाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया और आरोपी को जेल भेज दिया।
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