Breaking News
Home / ग़ाज़ीपुर / मोटर एक्‍सीडेंट क्लेम अदालत ने न्‍यू इंडिया बीमा कंपनी को 39 लाख 62 हजार रूपये मृतक के परिजनो को देने का दिया आदेश

मोटर एक्‍सीडेंट क्लेम अदालत ने न्‍यू इंडिया बीमा कंपनी को 39 लाख 62 हजार रूपये मृतक के परिजनो को देने का दिया आदेश

गाजीपुर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम न्यायाधीश राहुल कात्यान की अदालत ने न्यू इंडिया बीमा कंपनी को  निवासी  ताहिरपुर सिकरारा जिला जौनपुर हाल पता तुलसीसागर थाना कोतवालीग़ाज़ीपुर निवासी शीला सिंह व उनके लड़के अभय सिंह व पुत्री आरित्रा सिंह  कुल 39 लाख 62 हजार 944 रुपया मय ब्याज के देने का आदेश दिया है! बताते चले कि आवेदिका के पति वीरेन्द्र कुमार सिंह जिलापूर्ति कार्यालय ग़ाज़ीपुर के सह कार्यालय सेवराई /भदौरा में लिपिक के पद कार्यरत थे दिनांक 22फरवरी 2021 को  थाना गहमर  गांव भदौरा सिनेमा हॉल के पास पटरी पर खड़े थे उसी समय पिकअप वाहन द्वारा धक्का मार दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए दौरान इलाज जिला अस्पताल ग़ाज़ीपुर में उनकी उसी दिन मृत्यु हो गई! जिसके फलस्वरूप शीला सिंह  आदि ने अपने अधिवक्ता नरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा मोटर टिब्यूनल कोर्ट में वाद दाखिल किया! न्यायालय ने बयान व सबूतो के आधार पर शीला सिंह को 13 लाख 20हजार 981 रुपया व पुत्र अभय सिंह,व पुत्री आरित्रा सिंह क्रमश 13 लाख 20 हजार 981 मय ब्याज सहित उपरोक्त बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया है!

[smartslider3 slider="4"]

About admin

Check Also

पीजी कालेज भुड़कुड़ा गाजीपुर के संस्थापक महन्थ रामाश्रय दास जी के मूर्ति के स्‍थापना के लिए हुआ भूमि पूजन

गाजीपुर। पीजी कालेज भुड़कुड़ा गाजीपुर के संस्थापक ब्रह्मलीन महन्थ रामाश्रय दास जी महाराज की मूर्ति …