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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 60 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित गहमर गांव बरेजी निवासी भारत यादव के हत्या के मामले में आरोपी गहमर गांव लहना निवासी कृष्णा राजभर उर्फ राधे किशुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से 80 प्रतिसत राशि मृतक भरत यादव की माता विद्यावती देवी को देने का आदेश दिया है। बताते चलें कि गहमर थाना गांव बजेजी के राजेश सिंह यादव ने थाना गहमर में 12 नवंबर 2011 को इस बात का तहरीर दिया कि बीती रात को उसका भाई भरत यादव नहर द्वारा सिंचाई करने हेतु  खेत पर गया था सुबह जब बहुत देर तक नही लौटा तब वादी उसको पता करने अपने खेत गया तो रास्ते मे ही उसके भाई को किसी ने हत्या करके नहर में फेक दिया था। सूचना पर थाना गहमर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना आरोपी कृष्णा राजभर उर्फ राधे किशुन का नाम प्रकाश में लाई और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

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