गाजीपुर। सैदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के दो मामलों में आरोपी त्रिभूवन सिंह को मिर्जापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर न्यायालय कुश कुमार की अदालत में पेश किया गया दोनों मामलों में साक्ष्य के लिए 9 फरवरी की तिथि नियत की गई है! बताते चलें कि 23 जनवरी 1990 को तत्कालीन थाना प्रभारी ओम प्रकाश त्रिपाठी ने त्रिभुवन सिंह विजय शंकर सिंह देवनाथ सिंह यादव सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध चंदौली और सैदपुर के मामलों को लेकर गैंग चार्ट में शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा थाना सैदपुर में पंजीकृत कराया था इस मामले में आरोपी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है त्रिभुवन सिंह को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया वही विजय शंकर सिंह न्यायालय में उपस्थित हुए तथा देव नाथ सिंह यादव जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका है ।न्यायालय ने मामले में साक्ष्य के लिए उपरोक्त तिथि नियत किया है वही 28 अक्टूबर 1997 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सैदपुर प्रेम शंकर द्विवेदी ने त्रिभुवन सिंह और अनिल सिंह के विरुद्ध वाराणसी और चंदौली के मामलों को गैंग चार्ट में शामिल कर गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस मामले में आरोपी अनिल सिंह की मृत्यु हो चुकी है त्रिभुवन सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप 28 सितंबर 2012 को तय हो चुका था इस मामले में आरोपी त्रिभुवन सिंह के विरुद्ध वारंट न्यायालय से जारी किया गया था आरोपी के अधिवक्ता द्वारा वारंट निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे स्वीकार करते हुए आरोपी के विरुद्ध वारंट को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और गवाही के लिए 9 फरवरी की तिथि नियत की गई है। बताते चलें कि इस मामले में कुल 30 गवाह है जिसमें से 3 गवाहों की गवाही हो चुकी है शेष 27 गवाहों की गवाही होनी शेष है।
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